हैदराबाद: हर साल ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ एक या दो बार ट्रेन से सफर करते हैं. उनके साथ बच्चे भी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग बच्चों का टिकट लेना भूल जाते हैं. इस कारण कभी-कभी यात्रा के दौरान उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है. जबकि रेलवे बच्चों की उम्र के हिसाब से टिकट किराए में छूट देता है. रेलवे ने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को कुछ नियम भी बनाए हैं. जिसके अनुसार पांच साल की उम्र से बच्चों का टिकट लेना जरूरी है.बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि किस उम्र तक के बच्चों का टिकट लगता है और बच्चों के लिए टिकट पर रेलवे की तरफ से क्या छूट दी जा रही है.रेलवे के नियम के अनुसार, 1 से 4 साल तक की उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है. इस उम्र के बच्चे परिवार के साथ ट्रेन में किसी भी कोच में सफर कर सकते हैं.
अगर बच्चे की उम्र 5 से 12 साल के बीच है तो उसका टिकट लेना जरूरी है. ऐसे बच्चों के टिकट का किराया आधा होता है. पहले हाफ टिकट के लिए सीट भी मिलती है. लेकिन अब नियम बदल गया है.5-12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नियमरेलवे के नियम के मुताबिक, अगर आप 5 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों का टिकट बुक करते हैं तो अब आपको दो विकल्प दिए जाते हैं. अगर सीट चाहते हैं तो आपको टिकट के लिए पूरा किराया चुकाना होता है. हाफ टिकट लेने पर बर्थ नहीं मिलती है.
इसलिए अगर आप बच्चे के सीट चाहते हैं तो आपको फुल टिकट का पैसा चुकाना होगा.13 साल के बच्चों के लिए फुल टिकटरेलवे नियम के अनुसार, 13 साल या उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए फुल टिकट लगती है. अगर आपने बच्चे के लिए हाफ टिकट बुक किया तो यात्रा के समय आपको बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट लेना चलता चाहिए, ताकि सफर के दौरान कोई परेशान न हो. हालांकि टिकट बुकिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है.