नई दिल्ली: हवाई सेवा देने वाली इंडिगो की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने के बाद इंडिगो एयरलाइन कंपनी ने कहा कि वो जुर्माना के आदेश को चुनौती देगी. जुर्माना का आदेश इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को बीते शनिवार को मिला है.
इंडिगो पर आयकर विभाग ने लगाया जुर्माना: रविवार को एक नियामक फाइलिंग में इंडिगो ने कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की मूल्यांकन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है. यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी ने धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी, जबकि यह अभी भी चल रही है और निर्णय लंबित है.
इंडिगो ने कहा आयकर विभाग आदेश कानून अनुसार नहीं: इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और त्रुटिपूर्ण एवं तुच्छ है.
परिचालन या अन्य गतिविधियों पर आदेश का नहीं पड़ेगा प्रभाव: इंडिगो ने कहा कि वह इसका विरोध करेगी और आदेश के खिलाफ उचित कानूनी उपाय अपनाएगी. इसके अलावा कंपनी ने कहा कि इस आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने वाला है.
भारत की सबसे पंसदीदा एयरलाइन कंपनी इंडिगो: बता दें कि इंडिगो एयरलाइन भारत की सबसे पंसदीदा और प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनी है. ये समय-समय पर अपने यात्रियों के लिए ऑफर लाती रहती है.













