मध्यप्रदेश:– अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं और आपका पीएफ अकाउंट है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है. ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद अपनी जमा पूंजी निकाल लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते और पैसे को खाते में ही पड़े रहने देते हैं. ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद इस रकम पर ब्याज कितने समय तक मिलता है और कब खाता निष्क्रिय माना जाता है.
कितने साल तक मिलेगा ब्याज?
रिटायरमेंट के बाद भी PF अकाउंट पर ब्याज का लाभ मिलता है, लेकिन यह सुविधा केवल 3 साल तक ही उपलब्ध होती है. यानी अगर आपने नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद अपनी रकम नहीं निकाली, तो आपको पूरे तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा. लेकिन तीन साल पूरा होते ही ब्याज आना बंद हो जाएगा और खाता डॉर्मेंट की श्रेणी में चला जाएगा.
अकाउंट निष्क्रिय होने का मतलब क्या है?
PF अकाउंट निष्क्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी जमा पूंजी डूब गई है. आपकी रकम सुरक्षित रहती है, लेकिन उस पर अब किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा. EPFO अपने सदस्यों को सलाह देता है कि रिटायरमेंट के तीन साल बाद खाते से रकम जरूर निकाल लें, ताकि आपका पैसा बिना ब्याज पड़े न रहे.
रिटायरमेंट के बाद PF निकालने की प्रक्रिया
PF निकालने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन क्लेम. इसके लिए आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN नंबर से लॉगिन करना होगा.
KYC अपडेट करना ज़रूरी है.
लॉगिन के बाद Online Services सेक्शन में जाएं.
यहां Claim (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें.
अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और क्लेम का कारण चुनें.
OTP से वेरिफिकेशन करने के बाद क्लेम सबमिट कर दें.
कुछ ही दिनों में आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध
अगर आप चाहें तो नजदीकी EPFO ऑफिस में जाकर भी क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्म-19, फॉर्म-10C या फॉर्म-31 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रकम आपके खाते में भेज दी जाएगी।






