मध्य प्रदेश :– सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था के विस्तार को अब सरकार ने प्राथमिकता में लिया है। तय किया है कि पाइप लाइन बिछाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं से आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर अनुमति दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन पहले से है, वहां आवासीय परिसर, स्कूल, हास्टल, कालेज, कम्युनिटी किचन और आंगनबाड़ी केंद्रों को आवेदन प्राप्त होने के पांच दिन में पीएनजी कनेक्शन देना होगा। पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर, एडीएम, जिला आपूर्ति अधिकारी और संबंधित सीजीडी संस्थाओं के अधिकारी समीक्षा करेंगे।
विभागों को दिए कड़े निर्देश
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर रविवार को समीक्षा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पीएनजी कनेक्शन प्रदाय करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और औद्योगिक विकास निगम को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को आवेदन करने के 24 घंटे में पाइप-लाइन बिछाने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।











