मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में पशुधन विकास विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए फिलहाल विभाग द्वारा आकस्मिकता निधि से 01 करोड़ रूपए अग्रिम रूप से स्वीकृत किए गए हैं।
नाबार्ड के अनुसार कुक्कुट ब्रायलर अथवा देशी कुक्कुट या रंगीन कुक्कुट की प्रति इकाई लागत अनुसार स्थायी पूंजी निवेश 2.86 लाख रूपए तथा कुक्कुट लेयर अथवा पेरेंट कुक्कुट की प्रति इकाई की लागत अनुसार स्थायी पूंजी निवेश 3.70 लाख रूपए है। प्रति इकाई में कुक्कुट की संख्या एक हजार निर्धारित है।
नाबार्ड के अनुसार कुक्कुट लेयर इकाई अथवा पेरेंट कुक्कुट इकाई लागत अनुसार 3.70 लाख रूप के स्थायी पूंजी निवेश पर अ श्रेणी के क्षेत्रवाले सामान्य वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जबकि ब श्रेणी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राही को अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। अ श्रेणी के तहत राज्य के विकसित एवं विकासशील विकासखण्डों को शामिल किया गया है।