*रायपुर:-* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, साल 2022 में अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए देशभर में वाहन मालिकों को 4.73 करोड़ चालान जारी किया. इन चालानों की बकाया राशि 4,654.26 करोड़ रुपये थी. हालांकि यह निश्चित रूप से मंत्रालय के लिए राजस्व एक बहुत अच्छा स्रोत है. लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि देश भर में रोजाना होने वाली ट्रैफिक उल्लंघन की समस्या कितनी बड़ी है. ऐसे में हम आपको यहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने के बारे में बता रहे हैं. इन्हें जानने के बाद आप खुद को जुर्माने से बचा सकते हैं. आइये लगने वाले जुर्माने के बारे में जानते हैं। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का होगा जुर्माना। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 5 हज़ार रुपये का है जुर्माना. इसके अलावा तीन महीने की जेल। बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो इस पर 1000 रुपये का जुर्माना है। वाहन की ओवसाइजिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना है। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का फ़ाइन है।











