दुर्ग। जिले में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले डीजे और साउंड बजाने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने आदेश दिया है यदि सार्वजनिक स्थलों में कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, भिलाई नगर निगम कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के आदेश के बाद से एक्टिव हो गया है। नगर निगम ने कार्रवाई के लिए टीम तैयार की है। ये टीम निगम क्षेत्र में एक्टिव रहेगी। शिकायत मिलते ही टीम वहां पहुंचेगी। यदि टीम को मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड या डीजे बजाते हुए कोई मिला तो उसके खिलाफ जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।