मुंबईः अजान और हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब अजान के वक्त पर हनुमान चालीसा नहीं बजा सकेंगे। इसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में नासिक प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते बुए बताया कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए मंजूरी लेनी होगी।
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने मीडिया को बताया कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अजान से 15 मिनट पहले या बाद में परमिशन मिलेगी। इसके साथ ही मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं होगी। दीपक पांडे ने यह भी कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 मई तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए वरना मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया जाएगा। इसके बाद इस मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।