रायपुर:- विधानसभा चुनाव अंतर्गत सात नवंंबर को मतदान होना है। इसके दृष्टिगत मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार पांच नवंबर शाम पांच बजे से सात नवंबर की शाम पांच बजे तक जिले में स्थित सभी देशी, विदेशी व कंपोजिट की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल क्लब, भांग व भांग घोटा दुकान तथा भण्डारण-भांडागार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले की सीमा से लगे राज्य एवं अंतर्राज्यीय जिले के कलेक्टर्स को राजनांदगांव जिले की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी आबकारी लायसेंस को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व शुष्क अवधि घोषित करने पत्र प्रेषित किया गया है।
इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे जिला दुर्ग एवं बालोद में मतदान तिथि 17 नवंबर के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घंटे से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर शाम पांच बजे से 17 नवंबर की शाम पांच बजे तक दुर्ग एवं बालोद जिले से पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी देशी, विदेशी व कम्पोजिट की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल क्लब, भांग व भांग घोटा दुकान तथा भण्डारण-भाण्डागार को बंद रखने के निर्देश दिए गए है।