मध्यप्रदेश:- अगर आप लोग भी पैन कार्ड धारक हैं और आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो सरकार के द्वारा आज एक बड़ा बदलाव किया गया है तो आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा वरना आपको भी बड़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है सरकार के द्वारा कई प्रकार के बदलाव आए दिन होते रहता है लेकिन नागरिकों को पता न होने के चलते उनको भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है तो आज एक अपडेट निकाल कर आई है तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को।
पैन कार्ड पर हर दिन छोटे बड़े अपडेट आते रहते हैं सरकार के द्वारा कई प्रकार के नए नियम लागू किया जाता है आधार कार्ड पैन कार्ड पर जिसे लोगों को एवं नागरिकों को किसी भी प्रकार के फ्रॉड एवं किसी प्रकार की समस्या ना हो इसलिए सरकार के द्वारा आए दिन छोटे-बड़े कदम उठाया जाता है अभी हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है जो नीचे बताया गया है ।
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
जो भी लोग अभी तक अपना पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं किए हैं जल्दी से करवा लें क्योंकि सरकार के द्वारा 31 दिसंबर तक ही डेट दिया गया है या लिंक करने का डेट बढ़ाया गया है तो फटाफट करवा लें वरना आपको 1000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 31 दिसंबर 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा.
लिंक नहीं होने पर जुर्माना
यह कार्ड जारी किया गया है कि अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ₹1000 तक की जुर्माना और अन्य धाराओं लग सकता है इसीलिए हर हाल में आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है वरना बैंक से लेनदेन समेत अन्य कार्य में बाधित होगा हालांकि सरकार के द्वारा डेट में बड़ा बदलाव किया गया है अभी अब 31 दिसंबर तक लिंक करवा सकते हैं ।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।