*मध्यप्रदेश:-* भारत या फिर किसी भी दूसरे देश में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. हर देश में लाइसेंस के अलग नियम होते हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही लाइसेंस दिया जाता है. आमतौर पर ज्यादातर देशों में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की उम्र 18 साल ही रखी गई है. भारत में भी 18 साल के बाद ही लाइसेंस बनता है. हालांकि एक ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा भी है, जिसे 16 साल में आप बनवा सकते हैं. आज हम इसी लाइसेंस के बारे में आपको बताएंगे. भारत में ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से ऐसे युवाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है. हालांकि इस लाइसेंस के साथ कई तरह की शर्तें भी होती हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है, साथ ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.लाइसेंस को लेकर क्या है नियम 16 साल की उम्र में बिना गियर वाली बाइक के लिए लाइसेंस दिया जाता है. ऐसा वाहन जिसका इंजन 50 सीसी की क्षमता से कम हो, उसके लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है. इससे ज्यादा इंजन वाली गाड़ी चलाने पर जुर्माने का प्रावधान है. इस लाइसेंस को बनाने के बाद आप 18 साल पूरे होते ही इसे अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए आपको दोबारा आवेदन करना होगा और परमानेंट लाइसेंस लेना होगा. इस लाइसेंस के मिलने के बाद आप कार और बाइक दोनों चला पाएंगे. आप भी कर सकते हैं आवेदनअगर आपकी उम्र भी 16 साल की है तो आप अपनी 50 सीसी से कम वाली स्कूटी के लिए आरटीओ में आवेदन कर सकते हैं. आरटीओ में जाकर आपको जरूरी दस्तावेज देने होंगे और उसके बाद सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा. हालांकि अगर सार्वजनिक स्थल पर आप कोई बाइक या कार चलाते पकड़े गए तो आपके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है।