नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सभी कर्मचारियों को सात लाख रुपये तक के लाइफ इंश्योरेंस का फायदा मिलता है. खास बात यह है कि इस इंश्योरेंस के लिए जमा होने वाला प्रीमियम कर्मचारी को नहीं बल्कि कर्मचारी के नियोक्ता को देना होता है. अधिकतर कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि EPFO से जुड़े सभी कर्मचारियों को सात लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है.
बता दें कि EPFO के तहत कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है. यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आती है. EDLI स्कीम के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस का प्रीमियम भी काफी नॉमिनल होता है. इसके लिए अधिकतम 75 प्रति माह देना होता है.EDLI स्कीम की विशेषताएंअगर किसी सदस्य की सर्विस पीरियड के दौरान मौत हो जाती है, तो कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा राशि दी जाती है. इसके तहत वर्तमान में न्यूनतम ढाई लाख और अधिकतम 7 लाख रुपये है, जो सदस्य की अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन पर आधारित होती है.क्या है इसकी योग्यता?इस योजना का लाभ सभी EPF सदस्यों को मिलता है. इसके लिए कर्मचारियों को कोई अलग से अंशदान नहीं करना होता है.
इसके लिए प्रीमियम केवल नियोक्ता करता है, जो कर्मचारी के मासिक वेतन (बेसिक) का 0.5 प्रतिशत होता है. गौरतलब है कि यह बीमा कवर अतिरिक्त है और यह किसी अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रभावित नहीं करता .बीमा राशि के लिए क्लेम कैसे करें?बीमा राशि का क्लेम करने के लिए फॉर्म 5IF भरना होता है. क्लेम करने के लिए संबंधित दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकन प्रमाण पत्र वगैरह की जरूरत होती है. इसके बाद क्लेम फॉर्म को संबंधित EPFO कार्यालय में जमा करना होगा.बता दें कि इससे पहले बीमा राशि 6 लाख रुपये थी, जिसे सीबीटी ने अप्रैल 2024 में बढ़ाकर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये कर दिया.













