*मध्यप्रदेश:-* दो हजार रुपये के नोट चलन से बाहर होने के बाद से बैंकों में इसे जमा कराया जा रहा है. ये नोट जमा कराने के लिए बैंकों के अलग—अलग नियम हैं. वहीं आरबीआई ने भी इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अगर आप बैंक में सिक्का जमा कराने जाते हैं तो इसे लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं. आइए जानते हैं आप एकसाथ कितने सिक्के जमा करा सकते हैं? भारतीय मार्केट में अभी एक, दो, पांच, दस और 20 के सिक्के चलन में हैं. हालांकि डिजिटल पेमेंट की सुविधा आने के बाद से इन सिक्कों का इस्तेमाल कम हुआ है. ज्यादातर लोग यूपीआई से 10 और 20 रुपये तक का पेमेंट कर रहे हैं. ऐसे में बाजार में कम सिक्के देखने को मिल रहे हैं. कितने मूल्यवर्ग तक के सिक्के जारी हो सकते हैं? आरबीआई की ओर से ये सभी सिक्के जारी किए जाते हैं. सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1000 रुपये मूल्यवर्ग तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं. आरबीआई की ओर कितने सिक्के पूरे साल में ढाले जाते हैं, यह सरकार की ओर से तय किया जाता है. मूल्य निर्धारित करना और डिजाइन तैयार करने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है. अभी जो सिक्के चलन में हैं, उसकी भी डिजाइन सरकार की ओर से तय की गई है. बैंक में कितने जमा कर सकते हैं सिक्के? भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इसपर कोई लिमिट तय नहीं की गई है. इसका मतलब है कि आप कितने भी सिक्के बैंक में जमा करा सकते हैं. बैंक ग्राहकों से किसी भी राशि के कितने भी सिक्के स्वीकार कर सकता है. आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आप बैंक जाकर अपने अकाउंट में कितने भी राशि के सिक्के जमा कर सकते हैं. हालांकि ये सिक्का वैध मुद्रा होनी चाहिए है. आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसी भी बैंक में जाकर सिक्के जमा कराया जा सकता है. इसके लिए कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो आप आरबीआई के पोर्टल पर इसकी शिकायत करा सकते है.













