हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसे नहीं लगवाने पर 15 दिसंबर के बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी।
चालानी कार्रवाई से बचना है तो 15 दिसंबर से पहले लगवाएं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, यहां समझें प्रोसेस
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग सख्त
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य
अगर आपका वाहन का पंजीयन एक अप्रैल 2019 के पहले का है और वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो जल्द ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा ले। क्यों कि 15 दिसंबर के बाद अगर वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं दिखी तो आपका चालान कटेगा।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। एक अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, उनमें लगवाना जरूरी है। इसके अलावा वर्तमान में जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सडक़ पर दौड़ रहे हैं, उन सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर 15 दिसंबर से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। 15 दिसंबर के बाद यदि ऐसे वाहन सडक़ों पर दौड़ते मिले तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।