नई दिल्ली:– 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र ओडिशा के कोरापुट जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कोरापुट के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने जिले के सभी तहसीलदारों, सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDO) और सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पत्र जारी कर अपने-अपने क्षेत्र में मांस, चिकन, मछली, अंडा समेत सभी नॉन-वेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर कार्यालय (General & Miscellaneous Section) की ओर से जारी इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 26 जनवरी 2026, यानी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरापुट जिले में नॉन-वेज आइटम्स की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी करने के लिए कहा है, ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय गणतंत्र दिवस समारोह की गरिमा और शांतिपूर्ण आयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कलेक्टर एवं डीएम ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है।
प्रशासनिक आदेश सामने आने के बाद जिले में व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस आदेश को जमीनी स्तर पर किस तरह लागू करता है और नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई की जाती है।













