रायपुर:- छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है. इससे सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत इलाज मिल सकेगा. प्रदेश में दुर्घटना में घायल लोगों के डेढ़ लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत घायलों को लाभ दिया जाएगा. अगर एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य सड़क हादसे में घायल होते हैं , तो प्रत्येक सदस्य के हिसाब से डेढ़ लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था की गई है .
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी जानकारी: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लिस्टेड अस्पतालों में उपलब्ध होगी. किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह एक एक्ट है. इसका सभी लिस्टेड अस्पतालों यानि की सूचीबद्ध अस्पतालों को करना होगा. कोई भी लिस्टेड हॉस्पिटल इससे इंकार नहीं कर सकते.
हर घायल को मिलेगा डेढ़ लाख रुपये का फ्री इलाज: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अगर किसी दुर्घटना में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उन्हें प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपए तक निशुल्क इलाज मिलेगा. यानि कि एक ही परिवार के दो व्यक्ति घायल होते हैं तो उनके उपचार के लिए 3 लाख तक का निशुल्क उपचार होगा.
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी सीएमएचओ एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. भविष्य में ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा केंद्रों को दायरे में लाया जाएगा. जिससे गंभीर रूप से घायल मरीज को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
सड़क हादसों के केस में ऐसा देखा जाता है कि घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता. जिससे उनकी जान नहीं बच पाती है. राज्य सरकार का यह फैसला निश्चित तौर पर ऐसे केसों में घायलों को मदद पहुंचाएगी.