रायपुर:– राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 सितंबर कर दिया है। पहले यह पंजीयन केवल पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों से कई किसानों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पंजीयन प्रक्रिया में बार-बार साइट ठप होने, ओटीपी न आने और फार्म अपलोड न होने जैसी समस्याएं सामने आई।
10 सितंबर से सोसायटी में मिलेगी पंजीयन की सुविधा
किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 10 सितंबर से सोसायटी स्तर पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यानी अब किसान अपनी संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से भी पंजीयन करा सकेंगे। इससे उन किसानों को काफी राहत मिलेगी जो तकनीकी जानकारी न होने की वजह से ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर पा रहे थे।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पंजीयन प्रक्रिया तेज होगी और अधिक से अधिक किसान समय पर पंजीयन कर सकेंगे। इससे आगामी धान खरीदी सीजन में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाकर किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराएं।
पंजीकरण के लिए जरूरी जानकारी
पंजीकरण अनिवार्य
धान बिक्री के लिए अब किसान का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
केवल पंजीकृत किसान पात्र
सिर्फ वही किसान जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे धान विक्रय कर सकेंगे।
निःशुल्क पंजीकरण सुविधा
किसान नजदीकी लेम्प्स केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र पर बिना किसी शुल्क के पंजीकरण करवा सकते हैं।
खरीफ 2025-26 के लिए लागू
यह नियम खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।
सरकारी योजनाओं का लाभ
पंजीकृत किसानों को उन्नति योजना समेत कई शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा।