प्रकरण का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी सुहैल अबरार पिता मरहुम अबरार उम्र 28 वर्ष साकिन वार्ड न 05 साई कम्प्लेक्स के पास गौरेला थाना गोरेला के द्वारा दिनांक03.01. 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया था, कि घटना दिनांक 2-3/01/2022 के दरम्यानी रात्रि में बिजली ऑफिस के पीछे सगरा तालाब ज्योतिपुर के पास उसके फार्म हाउस में कोई अज्ञात चोरों द्वारा फार्म हाउस में रखे 02 नग पुराना समर्सिवल पम्प, 01 नग ड्रील मशीन, 01 नग वेल्डिंग मशीन व पुराना बर्तन जुमला किमती करीबन 35,000 रूपये चोरी कर ले गये है कि रिपोर्ट पर से अपराध धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अपराध को गम्भीरता से लेते हुए *पुलिस अधीक्षक जीपीएम ने शीघ्र चोरों को पकड़ने हेतु निर्देशित किये थे जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में साइबर सेल एवं गौरेला पुलिस के द्वारा चोरों की पतासाजी की जा रही थी जो विवेचना दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी मोहसीन खान, मोह० इमरान, मोह० वक्कार खान, और मोनू उर्फ इरसाद चोरी कर किये है। आरोपी मोहसीन खान पिता मोह० युनूस खान निवासी सरस्वती नगर मंगली बाजार, मोह० इमरान पिता मो० अलताफ निवासी मंगली बाजार बड़ी मस्जिद, मोह, वक्कार खान पिता सज्जाक निवासी मदिना मस्जिद के पास पुराना गौरेला, को पुछताछ हेतु थाना लाया गया जिनसे चोरी के संबंध में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिन्होंने अपने मेमोरण्डम कथन पर सबमर्सिबल पम्प, ड्रील मशीन (हैमर), वेल्डिंग मशीन को प्रार्थी के फार्म हाउस से चोरी करना स्वीकार किये आरोपी मोहसीन खान एवं वक्कार खान चोरी किये गये सबमर्सिबल पम्प को दिलिप उर्फ शाहिद कबाडी के पास बेचना बताये, जिसके आधार पर दिलिप उर्फ शाहिद पिता अजीज खान उम्र 34 वर्ष साकिन मदिना मजिस्द के पास अग्रसेन चौक से आरोपियों के निशानदेही पर सबमर्सिबल पम्प खरीदार दिलिप उर्फ शाहिद कबाड़ी से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा शाहिद उर्फ दिलिप द्वारा चोरी का समान है जानते हुए खरीदा था जिस पर से प्रकरण में पृथक से अपराध धारा 411 भादवि के तहत आरोपी दिलिप उर्फ शाहिद को गिरफतार किया गया तथा अरोपीगण मोहसीन, मोह इमरान मोह वक्कार के द्वारा चोरी करना पाये जाने पर से आरोपी सदर को अपराध धारा 457,380 के तहत तथा चोरी के माल को खरीदने पर आरोपी दिलिप उर्फ शाहिद को धारा 411 भादवि में दिनांक 14.02.2022 गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध पूर्व के मामलों को देखते हुए जाहिरा निगरानी में लाने हेतु युवराज तिवारी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है।