हैदराबाद: अगर आप अपनी जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ से बचना चाहते हैं, तो चेन्नई में सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा. लापरवाह ड्राइविंग को रोकने के लिए सख्त ट्रैफिक जुर्माने लागू किए गए हैं. भारी ट्रैफिक और बढ़ते दुर्घटना मामलों से जूझ रहे चेन्नई शहर में नशे में गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और सीट बेल्ट न पहनने जैसे अपराधों के लिए भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
अगर आप अपनी जेब से प्यार करते हैं तो अब आपको ज्यादा सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने की जरूरत है क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी जेब पर 10 गुना ज्यादा बोझ पड़ेगा. अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.1 मार्च, 2025 से बड़े उल्लंघनों के लिए ज्यादा कड़े ट्रैफिक दंड लागू किए हैं, जिसमें जुर्माना 10 गुना तक बढ़ सकता है
.शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना- नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये और/या 6 महीने की कैद कर दिया गया है. बार-बार अपराध करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. यह पहले के 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के जुर्माने से काफी ज्यादा है.
वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल- अगर आप वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. पहले यह जुर्माना 500 रुपये था.
बिना हेलमेट/सीटबेल्ट- अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही आपका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. साथ ही अगर आप सीटबेल्ट नहीं पहनते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.बिना कागजात के वाहन- सरकार ने बिना कागजात के वाहन चलाने पर जुर्माना भी बढ़ा दिया है.
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाना- अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखें, अन्यथा आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.कोई बीमा नहीं- 2,000 रुपये का जुर्माना (बार-बार उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये)
.कोई प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं- बिना प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना और/या सामुदायिक सेवा के साथ छह महीने की जेल हो सकती है.
ट्रिपल राइडिंग और खतरनाक ड्राइविंग- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक यात्रियों को ले जाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि लापरवाही से वाहन चलाने या रेसिंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना- एम्बुलेंस या आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को रोकने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
सिग्नल जंपिंग और ओवरलोडिंग- ट्रैफिक सिग्नल जंपिंग पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा
.नाबालिग अपराधी- गाड़ी चलाते पकड़े गए नाबालिगों को 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और उन्हें 3 साल की जेल भी हो सकती है. उनके वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और 25 साल की उम्र तक उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.













