नई दिल्ली: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. चाहे आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो या लोन के लिए आवेदन करना हो. आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी की होती है. ऐसे में जरूरी है कि जिन लोगों के आधार कार्ड को 10 साल पूरे हो चुके हैं, वह इसे अपडेट करवाएं.दरअसल, जिन लोगों ने अपना आधार अपडेट नहीं होगा, उनका आधार कार्ड निरस्त भी किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपका आधार कैंसिल हो गया तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया (UIDAI) के दिल्ली मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.बता दें कि यूनीक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी किए जाने वाले इस कार्ड में धारक का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जैसी जानकारी होती है. ऐसे में कई बार ऐसा होता है, जब आधार होल्डर को अपनी डिटेल को चेंज करना पड़ता है
.8-10 साल में करना होता वेरिफिकेशनUIDAI हर आठ से 10 साल में आधार कार्ड्स का वेरिफिकेशन करता है. इसमें लंबे समय तक आधार कार्ड में कोई अपडेट नहीं होने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है. ऐसे में इस संदिग्ध आधार कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है. इसलिए UIDAI ने एक्टिव आधार कार्डों की पहचान करने के लिए यह व्यवस्था पहले से ही से लागू की हुई है.गौरतलब है कि आधार कार्ड निरस्त होने के बाद कार्डहोल्डर को उसे एक्टिव करवाने के लिए दिल्ली स्थित UIDAI के मुख्यालय जाना होगा, जहां संबंधित हेल्प डेस्क पर कार्डधारक की समस्या का समाधान किया जाता है. याद रहे आधार केंद्र निरस्त आधार कार्ड को दोबारा एक्टिव नहीं कर सकता. वब इसे करने के लिए अधिकृत नहीं हैं.किन डिटेल को अपडेट किया जा सकता है?
अगर आपके आधार में दर्ज नाम में छोटी-मोटी स्पेलिंग गलत है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक करवा सकते हैं. इसी तरह आधार होल्डर्स लिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं. वहीं, अगर आपके नाम में कोई बड़ा बदलाव होना है या सरनेम बदलना है तो आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा. इतना ही नहीं जन्मतिथि को भी ऑफलाइन ठीक करवाया जा सकता है,किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?अधिकांश कार्डधारक ऐसे होते हैं, जिनके नाम, पता में कोई संशोधन नहीं होता है. उन्हें पहचान अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे कार्डहोल्डर्स के जीवित होने की पहचान के लिए UIDAI के वेबसाइट पर हर आठ से 10 साल में सभी को फोटो प्रूफ अपलोड करना अनिवार्य है. फोटो प्रूफ के लिए पैन कार्ड, वोटर आइडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं.













