नई दिल्ली : देश में गरीब लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं। वहीं आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम सामूहिक विवाह योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार देश में गरीब लोगों को शादी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। हमारे देश में शादी ब्याह के दौरान काफी ज्यादा खर्चा होता है। गरीब लोगों के लिए इतने खर्चें को वहन करना काफी मुश्किल होता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सामुहिक विवाह योजना का संचालन कर रही है। यह स्कीम राज्य में काफी लोकप्रिय है। अगर आप इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से –
मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पात्र लोगों को शादी करने के लिए 51 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। स्कीम के अंतर्गत 35 हजार रुपये दुल्हन के खाते में जमा किए जाते हैं।
वहीं दस हजार रुपये शादी के सामान सामग्री पर खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा 6 हजार रुपये शादी के समारोह को भव्य बनाने के लिए खर्च होते हैं। इस योजना का लाभ जरूरतमंद/निराश्रित परिवारों की बेटियों को मिलता है।
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए बेटी के माता-पिता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर आप अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के हैं और स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। स्कीम का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 वर्ष होनी जरूरी है।