मध्यप्रदेश:– हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में एक सैकड़ा से अधिक पुरुष उम्मीदवारों को राहत प्रदान की है। इसके तहत आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने अनुचित नियम को चुनौती देने के मामले में सरकार व कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिए हैं।
100 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती
याचिकाकर्ता सिवनी निवासी अजय कुमार सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कर्मचारी चयन मंडल ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों को 100 प्रतिशत केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इससे योग्य पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करने से पूरी तरह वंचित हो गए हैं।












