रीवा में जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व की तैयारी शुरू कर दी है। यहां आतिशबाजी विक्रेता 1 नवंबर तक MP E Service पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन करें। फार्म लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा होगा। रीवा शहर के लिए आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
ये दस्तावेज जरूरी
अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व में आतिशबाजी की नवीन दुकान खोलने की नई गाइड लाइन बनी है। दुकान आवंटन के लिए आतिशबाजी लाइसेंस का आवेदन, पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी एवं आधार कार्ड की छायाप्रति और 500 रुपए शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी एवं पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लाइसेंस धारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दुकान लगानी होगी।
6 नवंबर को लाटरी से मिलेगी दुकान
कहा कि दुकानों का आवंटन 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जाएगा। लायसेंस धारी दुकानदार की ट्रेनिंग 10 नवंबर से 12 नवंबर तक दी जाएगी। वहीं 23 नवंबर को आतिशबाजी, पटाखा विक्रय के लिए बेसिक ट्रेनिंग खुटेही स्कूल ग्राउंड में मिलेगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी दुकान लगाना व विक्रय करना दंडनीय अपराध माना जायेगा।
खुटेही स्कूल ग्राउंड में ही आतिशबाजी का विक्रय होगा
कहा कि अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी व्यापारी 10 नवंबर से 12 नवंबर तक और 23 नवंबर को छोटी दीपावली के अवसर पर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में ही आतिशबाजी का विक्रय करें। सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा।
अग्नि शमन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी रखनी होगी
अपर कलेक्टर ने कहा कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड का निर्माण व एक अग्नि शमन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था लाइसेंसधारी स्वयं करेंगे। दुकान के सुरक्षा की जिम्मेदारी लायसेंसधारी व्यापारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी।
तेल लैम्प, गैस लैम्प प्रतिबंधित
एडीएम ने कहा कि यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुले बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइनों का उपयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवाल या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा। किसी प्रकार के तार लटके नहीं होगे।
सभी दुकानों का होगा मास्टर स्विच
बताया गया कि सुरक्षा के मद्देनजर इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे। एक पंक्ति की सभी दुकान के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। दुकान आवंटित होने पर उसका संचालन स्वयं करना होगा। उसे अनुज्ञप्ति पत्र की मूल प्रति अपनी दुकान में अपने फोटो के साथ प्रदर्शित करना होगा।