रायपुर:– छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों के मामलों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर दिन होते सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर हताहत बाइक सवार हो रहे है। बड़े वाहनों के चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार जान गवां रहे हैं। यह भी देखा गया है कि, हेलमेट के अभाव में, सिर पर लगने वाली चोट की वजह से छोटे वाहन चालकों की मौतें हो रही है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालक प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को भी पेट्रोल दे रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार भिलाइ दुर्ग के कई पेट्रोल पंप सचालक प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना हेलमेट के ही वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंप संचालकों ने नाम मात्र का बैन लगा दिया है। ऐसे में जब मीडिया ने पुलिस प्रशासन से पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ समझाइश दी जा रही है, अगले सप्ताह से कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया है कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाकर जाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दे कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहन कर पेट्रोल भरवाने वालों को छूट मिलेगी। फिलहाल अब इस आदेश का कितना पालन होता है।
क्या अब बिना “हेलमेट” वाले लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा?
दुर्ग कलेक्टर ने “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का आदेश जारी किया है, लेकिन अभी केवल समझाइश दी जा रही है। अगले सप्ताह से इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी
सरकार ने “यह” नियम क्यों लागू किया है?
सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं, खासकर बाइक सवारों की हेलमेट न पहनने की वजह से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है
क्या “पेट्रोल पंप” पर कोई बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है?
हाँ, आदेश के अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य है
क्या किसी को इस नियम में “छूट” मिली है?
हाँ, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को इस नियम से छूट दी गई है
नियम का पालन न करने पर “क्या” कार्रवाई होगी?
नियमों का पालन न करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।