मामले का संक्षिप्त विवरण प्रार्थिया दिनांक 13.12.2021 को चौकी उपस्थित आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग भतिजी दिनांक 10.12.2021 को प्रातः 09.00 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद शाम तक वापस घर नहीं आने पर प्रार्थिया स्कूल में तथा अपने आसपास के रिश्तेदारों से अपनी भतिजी के संबंध में पतातलाश की, किन्तु कोई जानकारी नहीं मिलने पर प्रार्थिया चौकी मानिकपुर आयी, चौकी मानिकपुर में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 1154/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।हालात से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा व थाना प्रभारी कोतवाली रामेंद्र सिंह द्वारा अपहृता की बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया ।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में दौरान विवेचना के अपहृता के मोबाईल नम्बर की सीडीआर के आधार पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा विशेष टीम गठित कर अम्बाला (हरियाण) रवाना की गई जहां से अथक परिश्रम से दीपक साक्या पिता राज कुमार साक्या उम्र-19 वर्ष सा0 म0न0-96 तोप खाना परेड थाना अंबाला कैंट जिला अम्बाला हरियाणा के कब्जे से अपहृता को बरामद करने में टीम को सफलता प्राप्त हुई जिससे आरोपी दीपक साक्या का कृत्य धारा 363 भादवि के अतिरिक्त धारा 366(क), 376 भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को आज दिनांक 07.02.2022 के 16.00 बजे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गयाहै।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली रामेंद्र सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मानिकपुर मयंक मिश्रा, प्रआर संतोष सिंह, आर० कृष्णा पटेल, आर0 प्रेमेन्द्र चन्द्रा, आर0 अशोक पाटले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।