प्रार्थी सैफ खान निवासी डिपोपारा पुराना मस्जिद थाना गौरेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मंगलीबाजार का रहने वाला रजा खान लगभग 10.30 बजे दिन में डिपोपारा मस्जिद में आकर प्रार्थी के साथ मारपीट किया और जेब मे रखे रियल-मि7 कम्पनी का मोबाइल को लूट लिया। रिपोर्ट पर थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 43/22 धारा 394 भादवि का कायम किया गया।
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेगांवकर के निर्देशन में निरीक्षक युवराज तिवारी थाना प्रभारी गौरेला के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए थे।
युवराज तिवारी थाना प्रभारी गौरेला के नेतृत्व में टीम आरोपी की पतासाजी कर रही थी इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रजा ख़ान पिता यूनुस खान 37 साल पुरानी मस्जिद के पास गली में लुकछिप रहा है सूचना पर तत्काल आरोपी रजा खान को पकड़ कर लूटे हुए मोबाइल कीमत 15000 रुपये को बरामद किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
पुलिस की त्वरित कारवाही मारपीट कर मोबाइल लूटने की रिपोर्ट पर मोबाइल जप्त कर आरोपी को लिया हिरासत में
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