पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा जिले में अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
जिसके परिपालन में कोरबा जिला में लगातार अवैध गतिविधियों पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में मानिकपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि
बंटी यादव तथा रविदास महंत अपने पास चोरी का तांबा तार रखे हुए हैं और उसे बेचने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, मुखबीर के सूचना से अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू व थाना प्रभारी कोतवाली रामेंद्र सिंह द्वारा मानिकपुर चौकी प्रभारी मयंक मिश्रा को त्वरित
कार्यवाही का निर्देश दिया गया तब वरिष्ठ अधिकारीयों के मार्गदर्शन में संदेही बंटी यादव तथा रविदास महंत से पूछताछ करने पर पहले तो जुर्म करने से इंकार किये किन्तु पुलिस द्वारा हिकमत
अमली से पूछताछ करने पर तांबा तार चोरी करना स्वीकार किये तब बंटी यादव के कब्जे से लगभग 9 किलोग्राम तांबा तार कीमती 9,000 रूपये व रविदास महंत के कब्जे से लगभग 11 किलोग्राम तांबा तार कीमती 11,000 रूपये को समक्ष गवाहान के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
जिससे आरोपियो का कृत्य धारा 41(1-4)द0प्र0स0/379 भादवि का घटित करना पाये जाने से आरोपी रविदास महंत पिता शंकरदास महंत उम्र-30 वर्ष पता साई मंदिर के पास रामनगर कोरबा चौकी मानिकपुर के विरूद्ध इस्तगासा कमांक 02/2022 धारा 41(1-4)द0प्र0स0/379 भादवि* तथा
बंटी यादव उर्फ बंटू पिता जय कुमार यादव उम्र- 29 वर्ष पता एम-12 जंगल कॉलोनी कोरबा चौकी मानिकपुर के विरूद्ध इस्तगासा कमांक 03/2022 धारा 41(1-4)द0प्र0स0/379 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। तथा दोनो आरोपियो को माननीय न्यायालय पेश कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाहियों में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी मानिकपुर, प्रआर ओमप्रकाश बैस, आर.आलोक टोप्पो,आर. जय प्रकाश यादव,आर. रतन राठौर,आर. हेराम चौहान,आर. अशोक पाटले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।