14 फरवरी को फिर से खुल गए हैं। सोमवार सुबह कई शहरों में छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते नजर आए। हालांकि, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उडुपी में कई स्कूल छात्राएं हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाती दिखीं। उधर, सावधानी बरतते हुए रविवार को ही उडुपी जिला प्रशासन ने सभी हाई स्कूल, और उनके आसपास के क्षेत्रों में धारा-144 (Section 144) लागू कर दी थी। यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद जताई है।
यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि राज्य में हिजाब बनाम भगवा गमछे का विवाद सियासी और धार्मिक रंग लेता जा रहा था। इससे पहले राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। घोषित छुट्टियां के पूरी होने के बाद अब सोमवार को स्कूल फिर से खुल गए हैं। उधर, हुबली में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में सोमवार से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे। मैंने डीसी, एसपी और स्कूल प्रशासन को शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उच्च कक्षाओं और डिग्री कॉलेजों के स्कूल स्थिति की समीक्षा के बाद फिर से खोले जाएंगे।
इससे पहले रविवार को उडुपी के डीसी एम कूर्मा राव ने जिला पुलिस अधीक्षक को सभी हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार, स्कूल परिसर के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। विरोध-प्रदर्शन और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।