नई दिल्ली:- देशभर में इस बार दिवाली का त्योहार 08 नवंबर को मनाया जाएगा। जिसको लेकर घरों में तैयारियां जहां शुरू कर दी गई है। तो वही पटाखे फोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा गाइड लाइन भी जारी कर दी है है। जिसके तहत पटाखे फोड़ने के लिए लोगों को महज 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, धार्मिक स्थलों और न्यायालय के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति
इसके साथ ही प्रशासन ने ज्यादा आवाज वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। साथ ही 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे
जबलपुर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया है। केवल इतनी ही देर आतिशबाजी की जा सकेगी।








