जयपुर: जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार सिन्ह समय पर विभागीय प्रकरणों का निराकरण नहीं कर रहा था. जिसके कारण कलेक्टर ने ये कार्रवाई की।
नोटिस में कहा गया है कि उक्त कृत्य पदीय कर्त्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता को प्रदर्शित करता है. जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है. उक्त संबंध में आप तीन दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जवाब प्रस्तुत करें. जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी।













