नई दिल्ली: राज्यसभा में 26 मार्च को पारित बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक में एक नया नियम पेश किया गया है. इसमें कहा गया है कि बैंक खाताधारकों को जल्द ही अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी. लोकसभा ने दिसंबर 2024 में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि खाताधारकों को जल्द ही दो प्रकार के नामांकनों के बीच चयन करने की सुविधा मिलेगी, जो ग्रेजुअल और एक साथ नामांकन है.
हालांकि, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये नामांकन बैंक लॉकर किराए पर लेने के लिए लागू नहीं होंगे. लॉकर के लिए, केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति होगी, जिससे लॉकर तक पहुंचने के लिए उत्तराधिकार की एक स्पष्ट रेखा सुनिश्चित होगी, जिससे संभावित विवादों को रोका जा सकेगा.
नए नामांकन नियम
बैंक खातों के लिए कई नामांकित व्यक्तियों को अनुमति देने वाला नया नियम कई ग्राहकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत रहा है. यह जमाकर्ताओं को अधिक लचीलापन देता है, सुरक्षा बढ़ाता है, और अपने परिवार को संपत्ति ट्रांसफर करने की एक आसान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है. विशेषज्ञों के अनुसार खाताधारक के निधन के बाद, नामांकित व्यक्ति संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जिससे पैसे का सुचारू ट्रांसफर सुनिश्चित होता है. हालांकि, नामांकित व्यक्ति स्वचालित रूप से पैसे का वास्तविक नॉमिनी नहीं बन जाता है. इसके बजाय वे केवल कानूनी उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों की ओर से पैसे प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत होते हैं.













