सुरक्षा के कारण सिम कार्ड बेचने के नियमों को सख्त किया है। यह नियम एक अक्तूबर से लागू हो गया है । इन नियमों के तहत, थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगेगी।
सिम कार्ड खरीदने वाली दुकानों को अब अधिक सतर्क रहना होगा. दुकान पर काम करने वाले लोगों को सिम कार्ड खरीदने वाले को बैकग्राउंड चेक करना होगा, तो प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
आपको डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, यह वही प्रोसेस है, जैसा नया सिम खरीदने पर होता है. ऐसा इसलिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सिम उसी को मिल रही है, जिसकी खोई या डैमेज हुई है. इन नए नियमों का उद्देश्य है सिम कार्ड को सुरक्षित और धोखेबाजों को फोन तक पहुँचने से रोकने में मदद करना है।