कर्नाटक :– जनहित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने तंबाकू और/या निकोटीन वाले उत्पादों की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
अधिकारियों ने बताया कि 10 अगस्त, 2026 की तारीख वाला यह नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का खाद्य सुरक्षा प्रभाग, तंबाकू और/या निकोटीन वाले उत्पादों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।
कर्नाटक में चलाया जा रहा अभियान
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटीन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री को निशाना बनाया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के कमिश्नर श्रीनिवास के. ने एक बयान में कहा, “खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर रोक और प्रतिबंध) नियम, 2011 के नियम 2.3.4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 10-08-2026 को एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया है।”
उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन कर्नाटक में जनहित को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों की बिक्री और वितरण पर रोक लगाता है। विभाग ने जनता से अपील की है कि अगर उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण होता हुआ दिखे तो वे संबंधित अधिकारियों को सूचित करें और एक स्वस्थ तथा नशा-मुक्त कर्नाटक बनाने में सहयोग करें।










